रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | IST

नैनपुर में दुर्गा विसर्जन तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रशासन का आदेश जारी : 18 से 25 अक्टूबर तक सुबह 6 से रात 12 बजे तक प्रतिबंध; जरूरी सेवाओं और निर्धारित समय में मालवाहक वाहनों को छूट।

Khabri Chacha

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18 से 25 अक्टूबर तक सुबह 6 से रात 12 बजे तक प्रतिबंध; जरूरी सेवाओं और निर्धारित समय में मालवाहक वाहनों को छूट।

नैनपुर, मंडला। दुर्गा उत्सव एवं विजयादशमी पर्व के दौरान नगर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नैनपुर प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी, उपखंड नैनपुर द्वारा 18 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार नगर में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है तथा दुर्गा पंडालों में रात्रि गरबा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में नगर में श्रद्धालुओं की आवाजाही और यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

25 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध

प्रशासनिक आदेश के अनुसार 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक, शरद पूर्णिमा के दिन तक, नैनपुर नगर के भीतर आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध बालाघाट सिवनी रोड से नैनपुर नगर की ओर आने वाले तथा नैनपुर नगर से सिवनी रोड की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर लागू होगा। इसके अलावा नैनपुर नगर की ओर आने वाले सभी भारी वाहनों, जिनमें छह या छह से अधिक चक्के वाले वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं, के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है।

जरूरी सामान के परिवहन में मिलेगी छूट

आदेश में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट भी दी गई है। दूध, सब्जी, फल, अनाज, पेट्रोलियम पदार्थ, दवाई और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश की छूट रहेगी। इस दौरान भी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

वाहन चालकों को नियमों का पालन करना होगा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छूट प्राप्त वाहनों के चालकों को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वाहन में नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर सहित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वाहन चालकों को अपने साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

अनुविभागीय दंडाधिकारी आशीष देव महादेव सिंह ठाकुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामील समय पर करना और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। इसलिए जनहित एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा नगर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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