सिविल कोर्ट के एडीजे तीन की अदालत ने कुटुंबा के एक दहेज हत्यारोपी पति को किया दोषी करार

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औरंगाबाद। सिविल कोर्ट औरंगाबाद के एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार के अपराह्न कुटुम्बा थाना कांड संख्या 157/21 की सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुनाया है। जिसमें उन्होंने दहेज हत्यारोपी एक पति लव कुमार मेहता को भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 बी और 201 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 02 अगस्त को निर्धारित किया है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त घटना के बाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर 27 जुलाई 2023 को छुटा था और आज दोषी ठहराया गया।

जिसे बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि सेसन ट्राइल 229/22,90/22 में सूचक महेंद्र मेहता पड़वा, पलामू ने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि दहेज के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी कृति कुमारी की हत्या कर उसकी मौत प्राकृतिक बताया था।

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