आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी बड़ी राहत,22 से बढ़ाकर 25 साल हुई पुलिस आरक्षी भर्ती की आयु सीमा

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लखनऊ, 26 दिसंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए इस वर्ष की परीक्षा के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में निर्देशित करते हुए कहा है कि इस साल की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए।

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भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही बड़ी संख्या में युवा आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की मांग को जायज मानते हुए आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के युवाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

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बता दें कि ‘मिशन रोजगार’ पर लगातार फोकस कर रही योगी सरकार ने 23 दिसंबर को प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश के युवाओं को काफी समय से यूपी पुलिस में सिपाही के 60 हजार से ज्यादा रिक्त पदों की भर्ती का इंतजार था।

इसमें से अनारक्षित के लिए 24102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12650 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 पद आरक्षित हैं। नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित कर दिया गया है।

नोटिफिकेशन में दिए गए क्षैतिज आरक्षण में दी गयी जानकारी के तहत सम्पूर्ण पदों में से 20 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लंबे समय बाद शुरू हुई आरक्षी भर्ती प्रक्रिया के चलते युवाओं की मांग थी कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, ताकि कई साल से तैयारी कर रहे युवा ओवर एज के कारण प्रक्रिया से बाहर ना हो सकें। युवाओं की इस मांग को जायज मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को आयु सीमा में छूट देने के निर्देश दे दिये हैं।

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