राजेश मिश्रा
गया।जिला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा आज समाहरणालय सभा कक्ष में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के साथ बैठक कर निर्देश दिया की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने एवं निर्गत करने में पूरी पारदर्शिता बरते एवं लंबित आवेदनों को तुरंत डिस्पोज करें।जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आम जनों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसे सुनिश्चित करावे। जो भी व्यक्ति आवेदन देते हैं उन्हें बिना कारण के नहीं दौड़ाएं। पूरी सही तरीके से कम करें।
आवेदक को जनरेट एवं निष्पादन में कोई कोताही ही नहीं बरते। व्यक्तिगत रुचि लेकर के लोगों की मदद करें।जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में तीन प्रकार का कैटेगरी बनाया गया है, 21 दिन अंदर, 30 दिन के बाद एव 1 साल से ज्यादा पुराना मामला को बनाने का शामिल है।21 दिन के अंदर वाले मामलों में संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका या मुखिया के माध्यम से सत्यापन होते ही उनका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है।30 दिनों के बाद वाले मामलों में संबंधित वार्ड सदस्य या आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से जांच करा कर आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन दी जाती है इसके साथ ही रजिस्टर संधारित की जाती है।
इसके अलावा 1 साल से ऊपर वाले मामलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में जांच करना होता है उसके पश्चात 6 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना होता है। साथ ही पूरी गुणवत्तापूर्ण रजिस्टर संधारित करना होता है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि ये सभी 3 प्रकार के बनाए गए कैटेगरी में अधिकतम 6 कार्य दिवस के अंदर ही आवेदक को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना होता है।
जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि अपने प्रखंड में लंबित आवेदनों को तुरंत निष्पादित करें। अपनी लिपिक एवं ऑपरेटर को निर्देशित करें कि उनका कर्तव्य है लोगों की मदद करें। किसी भी स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन को पेंडिंग नहीं रखें। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत एवं आवेदन प्राप्त करने के अलग-अलग काउंटर लगाए एव वहां नियमित रूप से उपस्थित रहकर आवेदनों को निष्पादित करे।