राजेश मिश्रा
गया।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गया जिला में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
जिला पदाधिकारी, गया डॉक्टर त्याग राजन एसएम द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश को आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गया जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों),
कोचिंग संस्थानों सहित में दसवीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से संध्या 4:00 बजे तक एवं वर्ग 11 तथा 12 की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक प्रतिबंध लगाया जाता है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को तदनुसार निर्धारित करेंगे। यह आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2024 से दिनांक 30 अप्रैल 24 तक प्रभावी रहेगा।