व्यवहार न्यायालय की प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी ने मारपीट मामले के अभियुक्त को सुनाई तीन माह की सजा और एक हजार का जुर्माना

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व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी निधि जायसवाल ने बुधवार को फेसर थाना कांड संख्या 39/12 के अभियुक्त फेसर के ही हुसैनाबाद निवासी प्रवेश सिंह एवं सुजीत सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 323/341 में तीन माह कारावास एवं एक हजार रुपए की सजा सुनाई है।

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जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेहा ने बताया कि प्राथमिकी सूचक फेदर के ही हुसैनाबाद निवासी राजगीर सिंह ने 21 जुलाई 2012 ही को प्राथमिक की दर्ज कराई थी।

जिसमे कहा था कि संध्या समय जब खेती करके वे लौट रहे थे तो जमीनी विवाद के कारण परंपरागत हथियार से लैस होकर अभियुक्तो ने उन पर हमला करके उन्हे घायल कर दिया था।

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