व्यवहार न्यायालय के एडीजे 5 की अदालत ने अपहरण के 37 साल पुराने वाद में 8 अभियुक्त को किया रिहा 

1 Min Read
- विज्ञापन-

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पांच उमेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को देवकुंड थाना कांड संख्या -23/1987,एस टी आर-341/90 में साक्ष्य के अभाव में 37 वर्ष बाद 08 अभियुक्तों को भादंवि धारा 364,366 में दोषमुक्त कर रिहा किया है। मंगलवार की शाम साढ़े पांच बजे अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के अभियुक्त रंगनाथ दुबे,

- Advertisement -
Ad image

मुसाफिर यादव, मंगरू यादव, रामविलास यादव की मृत्यु हो गई है। अभियुक्त राजू यादव, राजेश्वर यादव, बागेश्वरी शर्मा, त्रिलोकी दुबें, जनार्दन प्रसाद वर्मा, विजय यादव,राम ईकबाल महतो, रामनरेश यादव को दोषमुक्त किया गया है। बाकी तेरह अन्य अभियुक्तों के कुर्की के आदेश के वावजूद अनुपस्थित रहने व भविष्य में उपस्थित न होने के सम्भावना देखते हुए फरार घोषित करते हुए उन्हें वाद से

पृथक किया है। एपीपी धर्मराज शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार के गोपाल साव बुधई कला उपहरा ने अपने गवाही में कहा था घटना में शामिल लोगों को नही पहचानते है। मालूम हो कि घटना में घर में घुसकर दो दर्जन लोगो द्वारा एक बच्चे का अपहरण किया गया था। जिसे पुलिस के सहयोग से घटना के छः माह बाद बरामद कर परिवार को सुपुर्द किया गया था।

- Advertisement -
KhabriChacha.in
Share this Article

You cannot copy content of this page