सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 4.80 लाख का मुआवजा चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये,जिला जज

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औरंगाबाद।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम के द्वारा मदनपुर थाना काण्ड संख्या 22 /20 के मृतक शैलेन्द्र ठाकुर, पिता अर्जुन ठाकुर निवासी- ग्राम- कठरी, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद के मां गिरजा देवी को 4.80 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 03 /21 को समझौते के

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आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि मदनपुर थाना काण्ड संख्या 22 /20 शैलेन्द्र ठाकुर, पिता– अर्जुन ठाकुर निवासी- ग्राम- कठरी, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद को दिनांक 02-02-2020 को ग्राम चमोथा टोली, शिवगंज के पास ट्रक संख्या एम पी 66 एच 0543 द्वारा धक्का मारने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गया था।चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से

सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।इस अवसर पर पीड़िता के अधिवक्ता श्री काली प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद के त्वरित निष्पादन के माध्यम से पीड़ित को मुआवजा प्राप्त हो जाता है जिससे पीड़ित को समय पर उनको मुआवजा राशि मिलने से उनके कष्ट पर थोड़ा सहारा मिल

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जाता है।राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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