सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित को मिला 2.75 लाख का मुआवजा राशि का करें नेक कार्यों में सदुपयोग सचिव 

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औरंगाबाद।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम के द्वारा ओबरा थाना काण्ड संख्या 126/21 के जख्मी बबन शर्मा, पिता- रामजन्म सिंह निवासी- ग्राम- अरण्डा थाना- ओबरा, जिला- औरंगाबाद को 2.75 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 04/22 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।

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उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि ओबरा थाना काण्ड संख्या 126/21 के जख्मी बबन शर्मा को मोटर साइकिल संख्या बी आर 26 आर 2451 के द्वारा धक्का मारने से दुर्घटना होने के कारण बबन शर्मा गम्भीर रूप से जख्मी हो गये थे।

चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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