राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बेंचों के माध्यम से वादों का किया जाएगा त्वरित निस्तारण

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औरंगाबाद।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री संपूर्णानंद तिवारी ने बुधवार आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित निस्तारण हेतु गठित बेंच के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि कि व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के लिए 10 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें वादों का त्वरित निष्पादन किया जायेगा।

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इसी प्रकार अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर के लिए 02 बेंचों का गठन किया गया है जहां पर सुलहनीय वादों का निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी। सचिव ने बताया कि औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक में वादों के निष्पादन हेतु बेंच संख्या 01 मोटर दुर्घटना वाद, ईजराय वाद, भरण-पोषण वाद तथा पारिवारिक मामलें, बेंच संख्या बेंच संख्या 2 पर बैंक ऋण से सम्बन्धित वाद, बेंच संख्या 03 पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद।

बेंच संख्या 04 पर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम एवं तृतीय के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद का निष्पादन बेंच संख्या 05 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतुर्थ, षष्टम एवं सप्तम के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद बेंच संख्या 06 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी एवं एनआईएक्ट से सम्बन्धित वाद बेंच संख्या 07 में श्री शोभित सौरभ, श्रीमती नेहा दयाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय से सम्बन्धित वाद बेंच संख्या 08 में विद्युत, वन, श्रम, परिवहन, मापतौल, टेलीफोन बेंच संख्या 09 पर श्रीमती निधि जायसवाल, मो0 साद रज्जाक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद बेंच संख्या 10 पर श्री ओम प्रकाश नारायण सिंह, प्रभारी श्रीमती नेहा के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय आपराधिक वाद का निस्तारण किया जायेगा।

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इसी प्रकार अनुमण्डलीय न्यायालय दाउदनगर के लिए बेंच संख्या 11 पर अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी एवं श्तेताभ शाण्डलीय के न्यायालय से सम्बन्धित आपराधिक वाद एवं द0प्र0सं0 की धारा 107 एवं 144 तथा दिवानी वाद से सम्बन्धित मामले का निस्तारण किया जायेगा। बेंच संख्या 12 पर मुन्सफ के न्यायालय से सम्बन्धित दिवानी वाद एवं श्री आशिष कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय आपराधिक वाद का निस्तारण की कार्रवाई की जायगी।

 

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