पत्नी उत्पीड़न पर पति को हुई सज़ा

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व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -171/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, एपीपी वरीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त पति बंटी सिंह कझवा ओबरा को भादंवि धारा -323 में एक साल की सजा सुनाई गई है।

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चुकि अभियुक्त घटना के समय से एक साल से अधिक जेल में बंद रह गया था इसलिए उसे सज़ा सुनाई जाने के पश्चात जेल में बिताए अवधि के आधार पर रिहाई का लाभ दिया गया है, और आगे घटना के पुनरावृत्ति ना करने का आश्वासन लिया गया।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अभियुक्त के पत्नी रीता देवी ने 27/04/22 को प्राथमिकी में कहा था कि 23/04/22 को रात्रि 10 बजे पति बंटी सिंह ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया और चाकू तथा पहसूल से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया , हल्ला सुन ग्रामीणों के जुटने पर धमकी देकर भाग गया,नैहर से पिता और भाई आकर सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज कराया था इससे पुर्व भी पति ने नशे में हमला किया था।

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