औरंगाबाद वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष अभय पासवान द्वारा सूचना अधिकार नियमावली 2006 प्रपत्र (क)जिला पंचायती राज पदाधिकारी औरंगाबाद बिहार को दिनांक 01/11/2023 को स्वयं मिलकर आवेदन रिसीव कराया था सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील उप विकास आयुक्त के समक्ष किया सूचना देने के लिए आदेश निर्गत करने के बाद भी अपूर्ण सूचना दिया गया फिर अभय पासवान ने द्वितीय अपील का लिखित आवेदन के साथ पूर्ण
दस्तावेज देते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सूचनार्थ करते हुए पूर्ण सूचना की मांग किया गया तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा दिनांक 27/04/2024 को पत्रांक 823, 824,825 से तीन अलग अलग प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना देने के लिए आदेश निर्गत किया गया था जिसमें अभय पासवान ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा झूठा अाश्वसन देकर एक महीना से ज्यादा समय जानबूझकर गवा देने के बाद भ्रष्टाचार को सिर्फ छिपाने के उद्देश्य से पंचायत सचिव को
संरक्षण देते हुए 29/05/2024 तक भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया ग्राम पंचायत ओरा के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा हर कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है किसी भी योजना में सही सामग्री अभिश्रव नहीं लगाया गया है जिसमें जीएसटी नहीं अदा करने के कारण सरकार का लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है मास्टर रौल के माध्यम से मजदूरी का पैसा गलत तरीके से निकाला जा रहा है जो भ्रष्टाचार का घोतक है पासवान जी ने बताया कि मेरा योजना संख्या 02/2019-20 मे भी मजदूरी का पैसा गलत तरीके से
पंचायत सचिव सन्नी कुमार प्रखंड लेखपाल सह आईटी सहायक अभिषेक कुमार मिलकर अपने करीबी के खाते में मजदूरी का पैसा डालकर पचपन हजार रुपया गबन कर गए उसके छह माह बाद सतर हजार दुबारा बिना अभिकर्ता के हस्ताक्षर और लिखित अनुमति आदेश के पैसा धोखाघडी करते हुए गबन कर गए लेखपाल अभिषेक कुमार सदर प्रखंड में 5 वर्षों से लगातार रहने के कारण पैसा का लूट घसोट अनियमितता पूर्वक कार्य कर रहे हैं. बताते चले की फिलहाल सदर प्रखंड के कर्म भगवान पंचायत में सूचना अधिकार से ही
gaban उजागर होने के बाद मुखिया पर प्राथमिक दर्ज की गई है उसी तर्ज पर अभय पासवान ने प्रधान सचिव पंचायती राज बिहार सरकार पटना को अावेदन देते हुए उप विकास आयुक्त औरंगाबाद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिलिपि देकर ग्राम पंचायत
अोरा में विकास के नाम पर गलत तरीके से मुखिया पंचायत सचिव एवं लेखपाल द्वारा लाखों रुपए अनियमितता पूर्वक लूटी गई राशि को उजागर करने के लिए मांगी गई पूर्ण सूचना दिलाने एवं पंचायत सचिव, लेखापाल और मुखिया पर ठोस कार्रवाई करते हुए अपना टोटल एक लाख पच्चीस हजार रुपया मजदूरी कि राशी दिलाने की मांग किया है।