मोतिहारी जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में बिहार लघु उद्यमी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित

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जिलाधिकारी, मोतिहारी की अध्यक्षता में बिहार लघु उद्यमी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।

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जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ देने हेतु संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा । परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे ।

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योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी ,यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी, प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50% एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि दी जाएगी ।

बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण /लकड़ी के फर्नीचर उद्योग/ निर्माण उद्योग/ दैनिक उपभोक्ता सामग्री/ ग्रामीण इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/ रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस /सेवा उद्योग /विविध उत्पाद /टेक्सटाइल एवं होजरी उत्पादन /हस्तशिल्प /चमड़ा एवं से संबंधित उत्पादन शामिल है ।

बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए www.udyami.bihar.gov.in पे जायें।

आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि दिनांक 05.02.2024 से 20.02.2024 है।

बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन का विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे वे भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक।

लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए ।

पारिवारिक आय 6000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

आवेदन करने हेतु दस्तावेज़:

आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज (मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसपे जन्म तिथि अंकित हो / जन्म प्रमाण पत्र / पैन कार्ड/ आधार कार्ड )

० आधार कार्ड

० आवासीय प्रमाण पत्र

० जाति प्रमाण पत्र

मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र * ( अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत)

० बैंक स्टेटमेंट / रद्द चेक / पासबुक * (जिसमे खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो)

० हस्ताक्षर की फोटो

● दिव्यांगता प्रमाण पत्र ( आवश्यकतानुसार )

आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है।

अपने आधार में दिये हुए विवरण पंजीकरण फॉर्म में भरें।

पंजीकरण को पूरा करने के लिए, अपने मोबाइल नंबर पे प्राप्त OTP डालें।

पंजीकरण के उपरांत अपने आधार संख्या और OTP से पुनः login करें।

● लॉगिन करने के उपरांत आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी (जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, Bank विवरणी) भरें।

● Web कैमरा से अपनी तस्वीर लें।

● आख़िरी में वांछित दस्तावेज़ upload करें।

आवेदन जमा करने से पहले अपनी दी हुई जानकारी को पुनः जाँच लें।

● आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि, आपकी दी हुई जानकारी एक बार जमा होने के बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ,श्रम अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।

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