व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद सुशील प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को दाउदनगर थाना प्रभारी को शौकोज किया है और सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
शुक्रवार की रात एक प्रेस रिलीज जारी कर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दाउदनगर थाना कांड संख्या-155/18, 732/22, 400/20, 333/23, 427/20, 307/19, 292/19, 94/18, 08/23, 324/23, 282/23, 126/23, 250/21, 332/22, 155/22, 81/23, 669/22, 235/19, 435/20, 589/22, 648/22, 226/23, 85/20 में कांड दैनिकी और अंतिम रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद में अभी तक समर्पित नहीं किया गया है।
जो किशोर न्याय परिषद अधिनियम के उद्देश्यों के विपरित है और न्यायिक आदेश का अवमानना है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय वन में 31/12/23 को और स्मारपत्र 31/01/24 को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा भेजा गया था।