औरंगाबाद।भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में आहुत बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ बैठक करने का निदेश संसूचित किया गया है। उक्त निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक-20 मार्च 2025 को सभी जिलाध्यक्ष / सचिव मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल औरंगाबाद जिला के साथ समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गयी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची पर चर्चा करते हुए बताया गया कि सतत् अधतीकरण अवधि में छूटे हुए व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है साथ ही अर्हता तिथि 01.04.2025, 01.07.2025 एवं 01.10.2025 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले योग्य व्यक्ति का नाम जोडने हेतु आवेदन किया जा सकता है। अर्हता तिथि 01.04.2025 के आधार पर 18 वर्ष पूरा करने वाले आवेदक का नाम अप्रैल में 01.07.2025 के आधार पर 18 वर्ष पूरा करने वाले आवेदक का नाम जूलाई में तथा
01.10.2025 के आधार पर 18 वर्ष पूरा करने वाले आवेदक का नाम अक्टूबर 2025 में निर्वाचक सूची में जूड जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 01.10.2025 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले योग्य व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने संबंधी अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करने और इस कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिका पर चर्चा करते हुए बताया गया कि औरंगाबाद जिला के निर्वाचक सूची का लिंगानुपात 01.01.2025 के आधार पर अतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची के अनुसार 909 था जो वर्तमान में बढ़कर 910 हो गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार औरंगाबाद जिला के लिंगानुपात 926 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा छूटे हुए योग्य व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची मैं जुड़वाने में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से सहयोग की अपील की गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा द्वारा बताया गया कि ERO द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में Monthly Polling Data, CEO Bihar के पेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है जिसमें पिछले माह में कितना नाम जोडा गया, विलोपित या संशोधित किया गया इसकी सूची इस लिंक पर https://ceo.bihar.gov.in/monthly-pooling/ देख सकते हैं। इस क्रम में यदि आपको ज्ञात होता है कि किसी का नाम गलत मतदान केन्द्र में जुड गया है या योग्य व्यक्ति का नाम विलोपित हो गया है तो इसकी सूचना अविलंब निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी सूचित करने का अनुरोध किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पृच्छा के क्रम में जदयू के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 223-
औरंगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान संख्या-101 30 मध्य विद्यालय, परसा (पूर्वी भाग) एवं 102 उ० मध्य विद्यालय, परसा (पश्चिमी भाग) के दो-दो निर्वाचक का गलत मतदान केन्द्र में नाम जुड़ गया है जो बगल के मतदान केन्द्र क्षेत्र के निवासी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अविलंब इसकी सूचना निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को लिखित रूप में देते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि जाँचोपरांत यथोचित कार्रवाई की जा सके।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा BLA कि मतदान केन्द्रवार नियुक्ति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि केवल BJP, RJD एवं JDU द्वारा BLA की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो सभी मतदान केन्द्रों पर नहीं की गयी है। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को Format BLA-1 एवं BLA-2 की प्रत्ति पुनः उपलब्ध कराते हुए मतदान केन्द्रवार यथा शीघ्र BLA की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया।