राहुल कुमार
ओबरा प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना परिसर में मैरेज हॉल मलिक के साथ थानाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने अपने थाना परिसर में बैठकर हर्ष फायरिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है शादी विवाह एवं अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर रोक लगाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कहा कि हर्ष फायरिंग एक दंडनीय अपराध है जिसमें सशस्त्र अधिनियम के तहत 2 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
सभी मालिकों एवं प्रबंधको से कहा गया कि वह इसको ध्यान में रखें और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करे होटल में ठहरने वाले लोगों का पहचान पत्र अवश्य ले और इसकी सूचना पुलिस को दे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन होना चाहिए।
वही शराबबंदी को सफल बनाने की अपील की कहा गया कि किसी भी होटल के अंदर शराब का सेवन करते या शराब का भंडारण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ मैरेज संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी! इस मौके पर मैरेज हॉल संचालक हामिद राजा, लालदेव सिंह, बबन यादव, मोहम्मद शाहिद राजा मौजूद रहे!