औरंगाबाद।लोकसभा निर्वाचन 2024 के सफल आयोजन एवं पूर्व तैयारी हेतु योजना भवन समाहरणालय औरंगाबाद में चुनाव आयोग के द्वारा मनोनीत व्यय प्रेक्षक नीलांजल डे की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई इस बैठक में लोकसभा निर्वाचन में नामांकन करने वाले सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
उक्त बैठक में सर्वप्रथम निर्वाचन व यय लेखा कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्त रवि रंजन आलोक ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की तत्पश्चात निर्वाचन में की जाने वाली व्यय से संबंधित दिशा निर्देश एवं जानकारी प्रदान की गई बैठक को संबोधित करते हुए व्यय प्रेक्ष्क नेबिंदवार निर्वाचन वयय से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं चुनाव आयोग का दिशा निर्देश से संबंधित जानकारी प्रदान की
वयय प्रेषक नहीं बताया कि निर्वाचन में खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख सभी अभ्यर्थियों को आरपी एक्ट 1951 की धारा 77 के तहत नामांकन एवं परिणामों की घोषणा के तिथि के दौरान किए गए सभी व्यय के पृथक एवं सही लेखा का संधारण करना अनिवार्य है सभी अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के अंदर समस्त संधारित्र लेखा को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष जमा करने का भी निर्देश दिया गया
इसके लिए एक अलग है बैंक खाता का होना भी अनिवार्य है यह खाता नामांकन के एक दिन पूर्व का होना चाहिए बैठक में उपस्थित पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देशसंबंधी जानकारी देते हुए बताया कि व्यय पंजी जमा करते समय अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी पूर्ण विवरण भाग 1 से भाग 4 अनुसूची एक से अनुसूची 11 बैंक विवरण की प्रति शपथ पत्र पावती पत्र तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना एवं उसका स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अभी बताया गया कि राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों का अपराधिक पूर्व वृत्त का प्रकाशन तीन बार करना अनिवार्य होगा बैठक में ज्ञानी दास राज्य कर उपायुक्त गुंजन कुमार राज्य कर सहायक आयुक्त संतोष कुमार राज्य कर आयुक्त अनामिका कुमारी राज्य कर सहायक आयुक्त प्रधान लिपिक संत पवन कुमार डॉ निरंजय कुमार सुनील कुमार चंदन कुमार एवं सभी लेखा दल के सदस्य उपस्थित थे।