व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे चार के न्यायाधीश आनन्द भूषण ने शुक्रवार को ओबरा थाना कांड संख्या 39/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चाकू से गोदकर हत्या के जुर्म में आरोपी बने पांच अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई है और सभी अभियुक्तों को बीस -बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देने पर छः माह उन्हे अतिरिक्त कठोर कारावास किंसाजा भुगतनी होगी। एपीपी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संजय चौधरी, संजू चौधरी दोनो तेजपुरा के रहने वाले हैं। जिन्हे 11 सितम्बर को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।जबकि तेजपुरा के ही अन्य तीन अभियुक्त गबुदन चौधरी, गोलु चौधरी, टुनु चौधरी पूर्व से ही जेल में बंद हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी सूचक तेजपुरा के ही अंतेश कुमार ने 13 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें बताया था कि पांचों अभियुक्तों ने मिलकर सामुदायिक भवन ओबरा के पास उसके भाई सुनील कुमार उर्फ विदेशिया को चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। शोर-शराबे के आवाज सुनकर जब वे घटनास्थल पहुंचे तो अभियुक्तों को भागते हुए देखा था। तब घायल भाई को ग्रामीणो के सहयोग से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदहनगर ले गए जहां इलाज शुरू होते ही उसकी मौत हो गई थी। घटना के पीछे का कारण पूर्व में हुआ झगड़ा बताया गया था।