बारूण थाना कांड संख्या -115/23, एस .टी. आर-678/23 में गवाह के हत्यारोपी दोषी करार

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालयमें एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -115/23, एस .टी. आर-678/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन एक अभियुक्त गुडु कुमार बसडिहा नरारीकला खुर्द को हत्या के धारा -302 सहित भादंवि के अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया है,

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एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 05/09/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दुर्गा कुमार बसडिहा नरारीकला खुर्द ने 11/03/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 10/03/23 को सूचक ,

अमित कुमार, चन्दन कुमार मोटरसाइकिल से बारूण थानांतर्गत टेंगरा से नवादा के बीच पहुंचे तो पूर्व से घात लगाए नजायज मजमा लगाए अभियुक्तों के टोली ने जान मारने के नियत से चन्दन कुमार पर लोहे के रड से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी, प्राथमिकी में बताया गया था कि घटना के पीछे का कारण यह है कि 07/03/23 को एक गांव के महिला के इज्जत लुटने के उद्देश्य से विकास कुमार

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बसडिहा रात्रि 10 बजे महिला के घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया जिसके प्राथमिकी महिला द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें चंदन कुमार गवाह था,इस घटना के अभियुक्त गुडु कुमार पर आरोप पत्र -18/09/23 को न्यायालय में समर्पित किया गया जिसमें कहा गया था कि अन्य अभियुक्तों पर पुरक अनुसंधान जारी है, अभियुक्त गुडु कुमार पर 19/01/24 को आरोप गठन कर साक्ष्य तेजी से पुरी कर आज निर्णय सुनाया गया है।

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