बाल श्रम निषेध जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित दिए गए आवश्यक निर्देश

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विगत माह में कुल पांच बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त,श्रम अधीक्षक

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औरंगाबाद।जिले में मंगलवार को अपर समाहर्ता के अध्यक्षता में जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बाल श्रम निषेध तथा किशोर श्रम निषेध एव विनियमन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित किया गया. बैठक में बाल श्रमिक को पुनर्वसन एवं धावा दल के माध्यम से विमुक्ति कराई जाने की चर्चा हुई।

श्रम अधीक्षक, श्रीमती प्रियंका द्वारा बताया गया कि विगत माह में कुल पांच बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया तथा विमुक्त बाल श्रम के विरुद्ध नियोजकों पर एफआईआर दर्ज किया गया एवं माननीय सर्वोच न्यायलय के दिशा निर्देश के आलोक में ₹20000 वसूलने हेतु नोटिस भी निर्गत किया गया है तथा योग श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि दिलाने के लिए अध्याचित किया गया है।

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अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया है कि विमुक्त बाल श्रमिको के माता पिता को हितकारी योजनाओं से आच्छादित करने हेतु सम्बद्ध विभाग को पत्राचार किया जाय, अपर समाहर्ता द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि बाल श्रमिकों को कार्य से मुक्त करने हेतु जगह-जगह पर पैंपलेट तथा होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करें। गाैरतलब है कि श्रम अधीक्षक द्वारा सघन रूप से छापेमारी कर होटल प्रतिष्ठान से 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को विमुक्त कराया जा रहा है।

बैठक में श्रम अधीक्षक सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, पुलिस उपाधीक्षक, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधिगण, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डीपीओ (आईसीडीएस ) एनजीओ जन साहस फाउंडेशन के साथ-साथ सभी प्रखण्डों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सम्मिलित थे।

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