औरंगाबाद।अब झपटमारी में धारा 302 और चोरी में लगेगी धारा 301, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 के अनेकों प्रचलित धाराओं के अंकों की धारा बदल दिया है, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लग गई है,अब
अपराध हत्या के प्रयास में 107, हत्या में 101, उपेक्षा द्वारा मुत्यु कारित करने पर सी 106, दहेज़ उत्पीड़न में 85, दहेज़ हत्या में 79, लुट में 307, डकैती में 308, घातक हथियारो से लैस होकर लुट और डकैती में 310,चुराई हुई सम्पत्ति में 315, स्त्री के लज्जा भंग आशय से हमला में 78, अपहरण में 136, हत्या या फिरौती के लिए अपहरण पर 138, बलात्कार में 64, सामुहिक दुष्कर्म में 70, हमला में 128, अपराधिक बल में 127, उपहति में 112,घोर उपहति में 114,सदोष अवरोध में 124,दंगा में 192, बल्वा में 189, आपराधिक षडयंत्र में 61, छल में 316,रिष्टि में 322,गृह अतिचार में 329,विवाह करने के विवश करने के लिए अपहरण,व्यापहरण, में 85, पांच से अधिक लोगों के जामा होने से खतरा के अंदेशा में 187,भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का षडयंत्र में 146, देशद्रोह में 150, जीवनसाथी रहते पुनः विवाह में 81, विवाहित को बहलाकर ले जाने में 83,ठगी,छल में 316, मानहानि में 356, सम्पत्ति का अपराधिक दुविनियोग पर 313, आपराधिक न्यास भंग में 314, सरकारी सेवकों को
कर्तव्य निर्वहन से भयभीत करने में 130 ,सदोष अवरोध में हमला या बल प्रयोग में 133, अपराध के लिए बालक नियोजित करना में सी. 95, संगठित अपराध में सी. 111,भारत से बाहर रहकर अपराध के दुष्प्रेरण में सी. 48 धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारण में सी. 300, जैसे धाराओं का प्रयोग होगा,जो पहले के धाराओं के अंक से काफी अलग है अब न्यायधीशों, अधिवक्ताओं, अनुसंधानकर्ताओ को नई और पुरानी दोनों धाराओं में न्यायिक कार्य करना होगा,