सुलहनीय वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराये निस्तारण:जिला जज
औरंगाबाद।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री राज कुमार द्वारा आगामी 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर अपने प्रकोष्ठ में सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया तथा इस हेतु सभी न्यायालय द्वारा किये गये तैयारियों को लेकर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त किया।
जिला जज ने समीक्षा के दौरान अबतक विभिन्न न्यायालयों के द्वारा निर्गत नोटिस और उससे सम्बन्धित तामिला की जानकारी प्राप्त की एवं पक्षकारो के साथ आयोजित होने वाले प्री-कान्सेलिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में अबतक किये गये कार्यो की समीक्षा किया। जिला जज ने दिनांक 10-05-2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी न्यायिक पदाधिकारियों को दिया। उनके द्वारा कहा गया कि अबतक जितने भी चिन्ह्ति वाद न्यायालय में किये गये हैं
और नोटिस निर्गत हुआ है उसकी तामिला की अद्यतन अवस्था की जानकारी यथाशिघ्र प्राप्त करें एवं अधिक से अधिक पक्षकारो के साथ प्री-कॉन्सेलिंग की प्रक्रिया सम्बन्धित न्यायालयो के साथ सामान्जस स्थापित कर करें। प्री-कॉन्सेलिंग प्रक्रिया के दौरान पक्षकारो के बीच सौहाद्रपूर्ण वातावरण रखें ताकि उन्हें अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन कराने में खुशी का भाव उत्पन्न हो और उनके माध्यम से आम जनमानस भी अपने-अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रेरित हो सके।
उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया की लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले बिभिन्न विभागों खास कर खनन विभाग, वन विभाग, माप तौल, बैंक इत्यादि से सामंजस्य स्थापित कर उन्हें अधिक से अधिक वाद निस्तारण हेतु पक्षकारों से सम्पर्क और प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।
यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में हो रहा है और इसमें और गति लाया जाना आवश्यक है जिसके लिए आवश्यक कदम उठाये। जिला जज ने कहा कि आज की समय में सोशल मिडिया, प्रेस, तथा अन्य मिडिया का प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है जिसके लिए आवश्यक सहयोग लें एवं उनके द्वारा मीडिया बन्धुओं से भी यह अपील किया गया है कि लोगो का लाभ एवं वादमुक्त समाज
निर्माण हेतु मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा गया कि इसकी भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है अतः वे भी अपने-अपने स्तर से जितना हो सके लोगो को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों का निस्तारण हेतु जागरूक करें साथ ही जिले के आम जनों से भी अपील किया है कि वे ज्यादा-से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करायें अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सोसल मीडिया अथवा किसी भी स्तर से सम्पर्क स्थापित करें।
जिला जज ने पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित हुए वादों की चर्चा करते हुए कहा गया कि प्रत्येक न्यायालय का यह परम दायित्व होना चाहिए कि अपने-अपने न्यायालय से सम्बन्धित पूर्व में निष्पादित वादों से अधिक वादों का निष्पादन दिनांक 10-05-2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें और इसके लिए सभी सम्बन्धित स्टेकहोल्डर का सहयोग प्राप्त करें। इस समीक्षा बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव डा0 दीवान फहद खान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री विश्व विभूति गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति आनन्दिता सिंह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशोक कुमार गुप्ता जिला एवं अपर
सत्र न्यायाधीश श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री निशित दयाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री कन्हैया लाल यादव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री आनन्द भूषण, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री उमेश प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनीष कुमार जायसवाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री पंकज पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दण्दाधिकारी श्री लाल बिहारी पासवान, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री संदीप कुमार सिंह, प्रदीप चन्द्रा के साथ-साथ न्यायिक दण्डाधिकारी राजीव कुमार, विकास कुमार, न्यायकर्ता श्री, सोभित सौरभ, सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।