बाजार से अपहरण कर नाबालिक के रेप मामले में चार साल बाद दोषी करार, 27 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

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औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के द्वारा एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट बृजेश कुमार पाठक ने नवीनगर प्रखंड के नरारी कला खुर्द थाना कांड संख्या 14/19, जी आर 876/19 के निर्णय पर सुनवाई करते हुए नवीनगर प्रखंड के नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा गांव निवासी एकमात्र अभियुक्त अरुणजय कुमार को नाबालिक लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी ठहराया है।

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27 मार्च 2023 की सुनाई जाएगी सजा: इस संबंध में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 366ए, 376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया है। जिसे सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च 2023 को निर्धारित किया गया है।

25 मई 2019 को थाने में हुई थी प्राथमिकी: इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के माता के द्वारा 25 मई 2019 को दर्ज कराई गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 17 मई 2019 को नाबालिक लड़की किसी जरूरी काम से बारुण बाजार करने गई हुई थी। जिसके बाद अभियुक्त ने उसे बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ रेप किए। लेकिन अपहरण करने के बाद उसे अपने साथ ले गया जो प्राथमिकी दर्ज करने तक नहीं मिली थी।

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आरोपी के गिरफ्तारी के बरामद हुई नाबालिक: बताते चले कि जब थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई तो अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और पीड़िता को बरामद किया गया था। जिसमें अभियोजन की ओर से डॉ मनी कुमारी, आई ओ वीरेंद्र कुमार सिंह सहित कुल 7 गवाहों ने गवाही दी थी। इसके बाद घटना के चार साल बाद 27 मार्च 2023 को इस मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई जाएगी।

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