महिला टीवी एंकर जागृति सिंह हत्याकांड का बुधवार को फैसला आ गया। इस फैसले के तहत व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 की अदालत ने टीवी एंकर के पति वरुण सिंह को आजीवन कारावास एवं 75 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
हालांकि हत्या के एक आरोपी अभियुक्त के पिता व टीवी एंकर के ससुर को दोष मुक्त करार दिया है। जानकारी देते हुए व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि टीवी एंकर जागृति सिंह अकौना निवासी दिलीप सिंह की पुत्री थी और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जम्होर थाना क्षेत्र के वरुण सिंह के साथ 23 नवंबर 2017 में ससुराल वालों के सभी डिमांड को पूरी करते हुए धूमधाम से किया था।
परंतु 2020 में ससुराल वालों ने जागृति का जन्मदिन धूमधाम से मनाया और पूरे प्लांड वे में उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। इस मामले में जागृति की मां विमला देवी ने 21 जून 2020 को अपनी बेटी की हत्या की प्राथमिकी जम्होर थाना में दर्ज कराया था।
दर्ज प्राथमिकी उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसुरुम्भा निवासी ललन सिंह के पुत्र वरुण सिंह के साथ की थी। 21 जून को 11 बजे वरुण ने उनकी बेटी के मोबाइल से कॉल कर बताया कि आपके बेटी को लेकर आपके घर आ रहे हैं। कुछ पूछने पर फोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद फोन करके बताया कि अस्पताल आईए। पूछने पर कॉल काट दिया और थोड़ी देर बाद फोन करके बताया कि आपकी बेटी मर गई।
यह सुनकर जब हमलोग उसुरुम्भा पहुंचे तो देखा कि बेटी की लाश पड़ी हुई थी तथा उसकी सास एवं ननद घर से फरार थी। उन्होंने अपनी बेटी की सास,ससुर, ननद एवं पति पर लगातार दहेज मांगने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
यह भी बताया था कि जब बेटी के कमरे में गई तो देखा कि उसके गले में काला निशान था जिसे देखकर उन्होंने दावा किया था कि उनको बेटी की हत्या की गई है। दर्ज प्राथमिकी के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जम्होर पुलिस ने मृतका के पति वरुण सिंह एवं ससुर ललन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
लगभग 4 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आज मिली सजा पर टीवी एंकर के पिता और मां ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है।