अफीम तस्कर दोषी करार, तीन किलो दो सौ ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था तस्कर गौतम कुमार पांडे 

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे वन सह स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस पंकज मिश्रा ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -195/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त गौतम कुमार पांडे, गुलनी गुरूआ गया को एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराया है स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं पटना उच्च न्यायालय में दो बार उसकी जमानत याचिका नामंजूर किया गया है उसे आज एनडीपीएस एक्ट के धारा -18,25,29

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में दोषी ठहराया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 24/01/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुर्यवंश कुमार दरोगा ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर

अभियुक्त गौतम कुमार पांडे को मोटरसाइकिल के डिकी से तीन किलो दो सौ ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था और जाप्ति सूची बना कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

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