दहेज लोभी पति हत्या के जुर्म में दोषी करार,सज़ा के बिन्दु पर18/01/24 को होंगी सुनवाई 

2 Min Read
- विज्ञापन-

औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या,246/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त पति विवेक कुमार, टीचर ट्रेनिंग कोलेज के पीछे शाहपुर को भादंवि धारा-304 बी में दोषी करार दिया गया है।

- Advertisement -
Ad image

सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 18/01/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियोजन कि ओर से एपीपी राजाराम चौधरी, वरीय अधिवक्ता योगेन्द्र प्रसाद योगी, दिलीप कुमार सिंह ने भाग लिया, एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त ससुर नन्द किशोर मेहता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।

अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं, अधिवक्ता ने आगे बताया प्राथमिकी सूचक भौला प्रसाद कुकही ,हेदरनगर पलामू ने 26/06/21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि चारपहिया वाहन के लिए अभियुक्तगण मेरी बेटी पर काफी दबाव बनाते थे, में कहता था कि कि जब रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा तो खरीद कर दे देंगे परन्तु मधु के ससुराल वालों ने नहीं माना,25/06/21 को लड़के के मां फोन कर कहती है कि आपकी बेटी का तबियत बहुत खराब है जबकि एक दिन पहले बात मधु से की थी तो बिल्कुल ठीक थी और दहेज मांगने की बात कही थी,26/06/21 को सुबह मधु के ससुराल गया तो देखा कि उसके कमरे में उसकी लाश चौकी पर पड़ी थी जिसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर हत्या की गई है,मधु और विवेक की शादी 18/11/19 को हुई थी,

- Advertisement -
KhabriChacha.in
Share this Article

You cannot copy content of this page