सार्वजनिक स्थलों पर बिना लाइसेंस के नहीं बैठाए जाएंगे मूर्ति
राजेश मिश्रा
गया। जिले में सोमवार को जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती की अध्यक्षता में दीपावली, काली पूजा एवं लोक आस्था के महान पर्व छठ में प्रशासनिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, दीपावली एवं छठ पर्व पर अवैध पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं इसके उपयोग पर रोक सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।
जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए अपील किया कि दीपावली में रात्रि 8 से 10 बजे तक ही केवल ग्रीन पटाखे का प्रयोग की अनुमति है। इसके अलावा सभी प्रकार की पटाका को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी हाल में 125 डिसेबल से ऊपर की आवाज वाले पटाखे पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा
शांत क्षेत्र यथा अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय, जैविक उद्यान परिषर इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में शोर उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के पटाखे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।बैठक में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिस प्रकार दुर्गा पूजा में व्यवस्था थी, वही व्यवस्था दीपावली एवं छठ में लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का मूर्ति बिना लाइसेंस के नही बैठाए जाएंगे।
इसे सभी थाना प्रभारी सुनिश्चित करावे तथा मूर्ति प्रतिमाओं का विसर्जन का रूट लाइन/ तिथि और समय सभी आयोजन समिति से थाना प्रभारी प्राप्त करते हुए सूची बनाये, ताकि सभी मूर्तियों के विसर्जन के दौरान नजर रखी जा सके।
बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक वजीरगंज, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, डीसीएलआर सदर, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी, ज़िला आपदा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बिजली/ पीएचईडी, ज़िला अग्निशमन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।