औरंगाबाद पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को न्याय दिलाने का सफल प्रयास। दुष्कर्म एवं अपहरण के काण्ड में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय औरंगाबाद ने 20 वर्ष का कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई।इस कांड के वादी द्वारा माली थानांतर्गत एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में माली थाना कांड संख्या-06/24 के अंतर्गत कांड में संलिप्त अभियुक्त के
विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।औरंगाबाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, ह्मयूमन इनटेलीजेन्स, घटनास्थल का निरीक्षण, FSL टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए वादी एवं साक्षियों का बयान तथा चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट एवं FSL. रिपोर्ट की गहनता से अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित करते हुए अद्यतन काण्ड दैनिकी तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में
विचारण हेतु समर्पित किया। सोमवार 28.04.2025 को इस काण्ड में माननीय न्यायालय ADJ-06 (POCSO) द्वारा माली थाना कांड संख्या-06/24, में सुनवाई पूर्ण करते हुए साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्त विमलेश कुमार पे०-शिवप्रसाद राम सा०-मिर्जापुर थाना-माली जिला औरंगाबाद को दोषी करार करते हुए 01. धारा-376
(3) भा०द०वि० एवं 4(2) पोक्सों एक्ट में 20 वर्ष की सजा एवं 30 हजार रूपए का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि नही देने पर तीन माह का साधारण कारावास।02. धारा-366 (ए) भा०द०वि० में सात साल की सजा एवं 20 हजार रूपए का अर्थदंड।03. धारा-363 (ए) भा०द०वि० में पाँच साल की सजा एवं 10 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।