पुलिस अधीक्षक को की गई अनुशंसा

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किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -238/25,जी .आर -43/25, जे. जे. बी. वाद संख्या -1181/25 में सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान में कई खामियां पाई जिसको लेकर अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को अनुशंसा पत्र 25/04/25 को प्रेषित किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में

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अनुसंधानकर्ता कुमकुम कुमारी पुलिस अवर निरीक्षक को वाद में लापरवाही को देखते हुए बोर्ड द्वारा 09/04/25 को शोकोज करते हुए 15/04/25 को स्पष्टीकरण के साथ सदेह उपस्थित का आदेश दिया गया था किन्तु 25/04/25 तक कोई स्पष्टीकरण न आने पर बोर्ड ने आदेश के अवमानना और कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए ऐसा आदेश पहली बार किशोर के हित में जारी किया है जिसकी प्रतिलिपि उपमहानिरीक्षक गया, महानिरीक्षक गया और पुलिस

महानिदेशक पटना को भेजी गई है, तथा कहा गया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए बोर्ड को सूचना सुनिश्चित करें,अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस वाद पीड़ित का मेडिकल जांच नहीं हुई थी,बी एन एस की धारा 183 के अंतर्गत बयान नहीं हुआ था, नामजद किशोर को समय-सीमा से अधिक थाना अपने संरक्षण में रखा, किशोर गण को निरुद्ध रखने की सुचना सम्बंधित प्रोबेशन अधिकारी को नहीं दी गई थी,इसी को लेकर बोर्ड द्वारा खेदजनक बताते हुए पूर्व में शोकोज

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किया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कल से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद और अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर के न्यायिक कार्य समय सुबह 07 बजे से दोपहर 12:30 तक चलेगा, दिनांक 28/06/25 तक यही समयावधि रहेगा,

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