व्यवहार न्यायालय ने चार अभियुक्तों को सुनाई पांच साल की सजा व दो हजार रुपए जुर्माना

1 Min Read
- विज्ञापन-

औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में एडिजे चार आंनद भूषण ने रफीगंज थाना कांड संख्या -72/17, सेशन ट्रायल -190/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि अभियुक्त उपेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, अरबिंद सिंह, शिशु सिंह ढकुरार रफीगंज को भादंवि धारा 307 में सज़ा सुनाई है

- Advertisement -
Ad image

सभी अभियुक्तों को पांच साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है साथ में सजाएं एक साल स्थगित रखने का आदेश दिया गया है इस अवधि में परिविक्षा अधिकारी इन सभी के आचरण और व्यवहार से सम्बंधित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को 19/02/25 को जानलेवा अपराध में दोषी करार दिया गया था

प्राथमिकी सूचक राजेन्द्र सिंह ढकुरार रफीगंज ने 01/05/17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 30/04/17 को अभियुक्तों ने मेरे घर पर हमला कर पुत्र और पोते को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था, मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कर न्याय के लिए थाना में आवेदन दिया था.

- Advertisement -
KhabriChacha.in
Share this Article

You cannot copy content of this page