स्टैंडिंग व बोर्ड में रोड वर्गीकरण के सूची संसोधन के स्वीकृति के बाद ही नगर विकास विभाग ने किया अनुमोदन,अब शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत:मेयर

4 Min Read
- विज्ञापन-

स्टैंडिंग व बोर्ड के फैसले बाद ही सड़को के वर्गीकरण में सुधार किया गया : मोहन श्रीवास्तव

- Advertisement -
Ad image

अब निगम क्षेत्र में 70 प्रधान मुख्य सड़क घटकर 49 हुईं, मुख्य सड़कों की संख्या 63 से घटकर 53 हुई

गया। गया नगर निगम सभागार में गुरुवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉ. अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, समिति के सदस्य विनोद यादव, पार्षद रणधीर कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलायी।

- Advertisement -
KhabriChacha.in

उस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मेयर गणेश पासवान ने कहा कि गया नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। नगर विकास और आवास विभाग बिहार सरकार ने 70 प्रधान मुख्य सड़कों को घटाकर 49 व मुख्य सड़क 63 की जगह 53 कर दी है। इससे शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग व बोर्ड में रोड वर्गीकरण के सूची संसोधन के स्वीकृति के बाद ही नगर विकास विभाग ने अनुमोदन किया है।

उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2024 की बोर्ड की बैठक में करते हुए पुन: रोड वर्गीकरण में संशोधन कर कुल 49 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में व 53 सड़कों को मुख्य सड़क में लेने की स्वीकृति मिली थी। बोर्ड की मुहर के बाद हमने नगर विकास एवं आवास विभाग को संसोधन के लिए भेजा, जिसके बाद संसोधन पर अनुमोदन विभाग ने किया।

मेयर ने कहा जनता की सेवा के लिए गया नगर निगम पूरी तरह गंभीर व कृत संकल्पित है।

वहीं आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि स्टैंडिंग व बोर्ड की बैठक में पुन: सड़कों के वर्गीकरण में संशोधन कर कुल 49 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में व 53 सड़कों को मुख्य सड़क में स्वीकृति के बाद गया नगर निगम ने नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजा

था। इसके बाद 17 फरवरी 2025 को नगर विकास और आवास विभाग बिहार सरकार ने संशोधित रोड वर्गीकरण की सूची का अनुमोदन किया है। नगर विकास और आवास विभाग के स्वीकृति के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 से नए वर्गीकरण के आधार पर होल्डिंग टैक्स ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है। जनता के हित व सेवा के लिए गया नगर निगम है। लेकिन कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई।

जबकि 2013 में कानून बनाया गया कि भवनों के होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए सड़कों का वर्गीकरण प्रत्येक पांच वर्ष पर निर्धारण करने का प्रावधान है। जिसे गजट में भी लाया गया। उस वक्त नगर विधायक डॉ. प्रेम कुमार ही इस विभाग के मंत्री थे। लेकिन कुछ लोगों ने निगम के प्रति भिन्न भिन्न प्रभार की अफवाह फैलाया।

उन्होंने कहा कि कानून व नियम संगत नगर निगम ने सड़कों का वर्गीकरण किया गया था, लेकिन पार्षदों व लोगों आपत्ति लेकर स्टैंडिंग व बोर्ड की बैठक में पुनः सडकों वर्गीकरण कर सुधार किया और नगर विकास एवं आवास विभाग ने अनुमोदन दिया। जिसके बाद अब लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।

Share this Article

You cannot copy content of this page