अपराधिक कांडों के उद्भेदन व शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित 

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औरंगाबाद।पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल के द्वारा जिले में अपराध की वर्तमान परिस्थिति, अपराध के रोकथाम, अपराधिक कांडों के उद्भेदन एवं शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए किये जा रहे प्रयासों के संबंध में पुलिस कार्यालय, सभागार, में अपराध समीक्षा बैठक की गई। इसमें निम्न बिंदुओं पर निर्देश दिया गया :-पुलिस अधीक्षक महोदय, औरंगाबाद का Visible policing को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देशः-

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अनुमंडल पलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत लोगों के बीच विश्वास, अपराधियों के बीच भय बनाने हेतु भ्रमणशील रहेंगे, गश्ती के दौरान अपराधियों/वॉछित अभियुक्तों/वारंटियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी हो सके तथा आमजन में पुलिस के प्रति सकरात्मक विश्वास पैदा हो सके।

सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में घटित घटना की सूचना प्राप्त होने पर इसकी सूचना अविलंब नियंत्रण कक्ष को देते हुए घटनास्थल पर पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया।सभी थानाध्यक्ष को थाना पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।सभी थानाध्यक्षों को फर्दव्यान प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।प्राथमिकी दर्ज होने के 30 मिनट के अंदर अनुसंधानकर्ता को घटनास्थल का निरीक्षण एवं अनुसंधान प्रारंभकरने का निर्देश दिया

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गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के 7 दिनों के अंदर पर्यवेक्षी पदाधिकारी को पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, औरंगाबाद को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मोटरसाइकिल चोर/वाहन चोर/अन्य चोर के खिलाफ योजना बनाकर छापेमारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।सभी थानाध्यक्ष को गुंडा पंजी/डोसियर का 01 सप्ताह के अंदर सत्यापन (जीवित/मृत) करने का निर्देश दिया गया।सभी लंबित जमानतीय/अजमानतीय वारंट/कुर्की/इश्तेहार को एक सप्ताह के अंदर निष्पादन करेंगे। हत्या/लूट/डकैती/पोक्सो एवं अन्य कांडों में अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य संकलन करने संबंधी बातों पर विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस पर हमला/सम्प्रदायिक

दंगा वाले कांडों में फिरार अभियुक्तों को त्वरित गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।सभी थानाध्यक्ष को ई-कोर्ट में बुझारत कराने हेतु निर्देशित किया गया।गश्ती पदाधिकारी को गश्ती के क्रम में लंबित कांडों के अनुसंधान में नहीं जाने एवं लंबित कांडों के अनुसंधान/वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु थानास्तर से विशेष दल को छापामारी करने हेतु निर्देशित किया गया।13. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अंचल पुलिस निरीक्षक को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के कांडों का समीक्षा कर त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देने एवं अंतिम आदेश निर्गत करने हेतु

निर्देशित किया गया।SC/ST कांडों में मुआवजा प्रस्ताव हेतु प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया।बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू है। शराब तस्करी को रोकने हेतु शराब के निर्माण, परिवहन, एवं भंडारण के संदर्भ में गहनता से जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही इनके Backward/Forward Links का पता कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देश दिया गया है। साथ ही शराब के कांडों में जप्त वाहन के राजसात एवं बरामद शराब के विनष्टीकरण के प्रस्ताव उचित माध्यम से शीघ्र समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया।सड़क दुर्घटना के कांडों में

स-समय IRAD/EDAR पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष को अवैध बालू उत्खनन/परिवहन/भंडारण के रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।07 साल की सजा वाले कांडों में घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी एवं गवाहों की रिकॉडिंग, इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई।आगामी मकर संक्राति/गणतंत्र दिवस को देखते हुए सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने थाना के असमाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित

किया गया।सभी थानाध्यक्ष को नियमानुसार प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में स्वयं भाग लेने एवं अधिक से अधिक भूमि-विवाद की समस्या का निपटारा करने हेतु निर्देशित किया गया।जेल से छूटे जघन्य अपराध कैदियों का सत्यापन करने एवं निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

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