व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे दस सौरभ सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या -37/22 ,सत्रवाद -377/22 में सुनवाई करते हुए फेसर थानाध्यक्ष को 26/11/24 को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में जख्मी इस्तेखार अहमद,फैजान , दानिश रज़ा का ज़ख्म प्रतिवेदन
की मांग कई तिथि से न्यायालय द्वारा की जा रही थी, भादंवि धारा-341,323,325,307,302,379,504,506/34 के वाद में 29/10/24 को भी शोकोज किया गया था, परन्तु आज तक न्यायालय में ज़ख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो न्यायालय के आदेश का अवमानना है न्यायिक आदेश के अवहेलना किन परिस्थितियों में हुई है इसकी भी जानकारी 26/11/24 को थानाध्यक्ष फेसर को संदेह उपस्थित होकर न्यायालय में प्रस्तुत करना है ,