रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक हरित पटाखों का कर सकेंगे उपयोग
औरंगाबाद।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 728/2015 में दिनांक 29.10.2021 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (N.G.T.) प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 249/2020 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2020 के आलोक में राज्य के चार नगरीय क्षेत्रों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर, जहाँ गत वर्ष परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक
(AQI) खराब, बहुत खराब या गंभीर पायी गयी थी, वहाँ किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी स्थानों में केवल “हरित पटाखों” का उपयोग रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जाना है।उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन दंडनीय है। और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।