औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे चार आनन्द भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -39/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए हत्या के जुर्म में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया है एपीपी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संजय चौधरी,संजू चौधरी तेजपुरा को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है जबकि तीन अन्य अभियुक्त
गबुदन चौधरी,गोलु चौधरी,टुनु चौधरी तेजपुरा पूर्व से ही काराधीन है, सभी को 18/09/24 को सज़ा सुनाई जाएगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अंतेश कुमार तेजपुरा ने 13 /02/20 को प्राथमिकी में बताया था कि पांचों अभियुक्तों ने मिलकर सामुदायिक भवन ओबरा के पास
सूचक के भाई सुनील कुमार उर्फ विदेशिया को चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया जिससे पेट और पीठ में खुन बह रहे थे घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर ले गए जहां इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी।