गोह थाना कांड संख्या-09/14 में अश्लील हरकत पर अभियुक्त को हुई पांच साल की सजा 

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औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने गोह थाना कांड संख्या-09/14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त उमेश यादव भवानीपुर गोह को 17/07/24 को पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते

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हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, आज़ सज़ा के बिन्दु पर अभियुक्त को 08 पोक्सो एक्ट में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और 12 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दस साल पहले प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने 13/01/14 को प्राथमिकी

में बतायी थी कि अपनी तीन सहेलियों के साथ घास काटने अपने खेत गई थी घास काट कर लौट रही थी तो अभियुक्त ने दोनों सहेलियो से मारपीट कर पीड़िता के साथ छेड़खानी शुरू कर दिया और नजदीक बगान में ज़बरदस्ती ले जाने लगा पीड़िता चिल्लाने के साथ रोने लगी तब अभियुक्त चुप रहने के धमकी देकर भाग गया, पीड़िता ने आपबीती अपने मां को बताई और न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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